National Exit Test – Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa Course
THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE NOTIFICATION
Official Gazette – New Delhi, the 20th December 2023
They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
(1) A National Exit Test of each discipline such as Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa of Indian System of Medicine shall be conducted by the Commission through a designated authority.
(2) The National Exit Test shall be held for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in the State Register or National Register as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing one-year internship.
(3) The examination shall be problem based to test the clinical competency, understanding of medical ethics and the ability to deal with medico-legal cases as a medical practitioner in the discipline Ayurveda, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be.
(4) The National Exit Test, shall be conducted ordinarily in the month of February and August, every year.
(5) Eligibility for appearing National Exit Test shall be as under.-
(a) an intern who has completed minimum two hundred and seventy days of internship as on closing date of the submission of the application for National Exit Test; or
(b) graduates of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa who have completed one-year compulsory internship; or
(c) Foreign nationals whose medical qualification has been recognized under section 36 of the Act.
(6) Without qualifying National Exit Test, any graduate of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Unani Medicine and Surgery or Bachelor of Siddha Medicine and Surgery or Bachelor of Sowa- Rigpa Medicine and Surgery, shall not be eligible for enrollment in the State Register or National Register, as the case may be.
(7) There shall not be any limit for attempts to appear in the National Exit Test and the candidates, securing fifty percent and above shall be declared as qualified in the National Exit Test and the list of qualified candidates shall be displayed on the website of the Commission.
(8) The candidates who are qualified in the National Exit Test shall be eligible to get registered as medical practitioner only after completion of one-year compulsory rotatory internship subject to fulfillment of the criteria specified by Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine.
(9) The graduation degree of the candidate who could not qualify the National Exit Test, shall be considered for all other job opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory.
(10) Qualifying in National Exit Test and getting enrolled in a State Register and National Register, as the case may be, shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to pursue post graduate course in Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa.
National Exit Test – Hindi language
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिसूचना
अधिसूचना – नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2023
अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
नेशनल एग्जिट टेस्ट (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा जैसे प्रत्येक शिक्षण का एक नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोग द्वारा एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंधित विषय के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और एक वर्ष की अनिवार्य निवासी सेवा (इंटर्नशिप) पूर्ण करने के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
(3) यह परीक्षा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा, जैसी भी स्थिति हो, शिक्षण में एक चिकित्सक के रूप में नैदानिक योग्यता, चिकित्सा आचार की समझ और मेडिको-कानूनी मामलों से निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए समस्या आधारित होगी।
(4) नेशनल एग्जिट टेस्ट, सामान्यतः प्रत्येक वर्ष फरवरी और अगस्त माह में आयोजित किया जाएगा।
(5) नेशनल एग्जिट टेस्ट में बैठने के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी।-
(क) एक प्रशिक्षु जिसने नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम दो सौ सत्तर दिन की अनिवार्य निवासी सेवा (इंटर्नशिप) पूर्ण कर ली हो; या
(ख) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा के स्रातक जिन्होंने एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली है; या
(ग) विदेशी नागरिक जिनकी चिकित्सा योग्यता अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
(6) नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण किए बिना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी का कोई भी स्नातक राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर, जैसी भी स्थिति हो, में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।
(7) नेशनल एग्जिट टेस्ट में उपस्थित होने के प्रयासों के लिए कोई सीमा नहीं होगी और पचास प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य घोषित किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
(8) जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य हैं, वे भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार एवं पंजीयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूर्ण करने के अधीन एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण करने के पश्चात ही चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होंगे।
(9) जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर सके, उनकी स्नातक उपाधि को अन्य सभी रोजगार के अवसरों और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए माना जाएगा जहां चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य नहीं है।
(10) नेशनल एग्जिट टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना और राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए, या नैदानिक कार्य से जुड़ी किसी भी नौकरी के लिए, या किसी भी पद के लिए जहां चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य है, या आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होगी।